

बीकानेर@जागरूक जनता । सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को पेंशन जारी रखवाने के लिए अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन दिसम्बर माह तक अनिवार्य रूप से करवाना होगा। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एल.डी.पंवार ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत प्रत्येक जीवित स्वीकृत पेंशनर्स को प्रत्येक वर्ष नवम्बर एवं दिसम्बर माह मे वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है।

इसके बिना पेंशनर्स को पेंशन का नियमित भुगतान नही हो पाता है। पेंशनधारक द्वारा अपने वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु ई-मित्र कियोस्क, राजीव गाधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रो पर अंगुली की छाप (बायोमैट्रिक) द्वारा करवाया जा सकेगा। पेंशनधारक द्वारा पेंशनर्स के आधार,जनआधार में रजिस्टर्ड मोबाईल पर ओटीपी के माध्यम से भी वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर के पश्चात स्वीकृति पेंशनर्स को नवम्बर व दिसम्बर 2021 तक वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2020 से पूर्व स्वीकृत जिन पेंशनर का भौतिक सत्यापन दिसम्बर माह में नहीं नहीं होता है उनकी पेंशन राशि का भुगतान नियमित नहीं होगा।
पंवार ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जिले में कुल 218481 पेंशनर्स है, जिसमें से 157546 वृद्वजन पेंशनर्स, 45616 विधवा पेंशनर्स, 14377 विशेष योग्यजन पेंशनर्स तथा 942 कृषक वृद्वजन पेंशनर्स लाभ ले रहे है ।

